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| Source : Dainik Bhaskar |
महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और सरकार में चल रही तनातनी के बीच नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने लाउडस्पीकरों को लेकर नया आदेश दिया है। यहां लाउडस्पीकर लगाने के लिए अलग से परमिशन लेनी होगी। इसी के साथ उन्होंने मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगा दी है।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे द्वारा 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के अल्टीमेटम दिया है। दीपक पांडे ने धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के संबंध में 3 मई तक परमिशन लेने को कहा है। अनुमति के बाद वे मान्य डेसिबल में ही स्पीकर बजा सकेंगेI
महाराष्ट्र में जारी लाउडस्पीकर विवाद के बीच गाजियाबाद में 10 जून तक लगाई गई धारा 144, DM बोले- धार्मिक स्थलों के अलावा कहीं न बजे लाउडस्पीकर I
आयुक्त दीपक पांडेय ने अपने नए आदेश में यह भी कहा है कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा बजाने की अनुमति नहीं होगी। अगर वहां कोई आयोजन करना करना है, तो उसकी अनुमति पहले पुलिस से लेनी होगी।
अमरावती के दो कस्बों में आज धारा 144 लगाई गई है। रविवार को यहां झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ I रविवार को हुए इस विवाद के बाद सोमवार सुबह इस मामले में 16 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसी मामले में 35 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज है।
रविवार रात करीब 10 बजे झंडा हटाने को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ था। पुलिस के दखल के बाद मामला शांत हुआ था। विवाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने एहतियाती कदम उठाया और धारा 144 लागू की है।
